देवास। चेक बाउस के प्रकरण में में श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, देवास द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई।
परिवादी रचित पिता जयपाल राजानी निवासी देवास द्वारा अकील पिता मम्मू उर्फ मामू खा मेवाती के विरूद्ध रू. 8,00,000/- के चेक बाउंस का प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 में दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं चेक राशि रू. 8,00,000/- एवं उस पर 3,00,000/- रूपए इस प्रकार कुल 11,00,000/- प्रतिकर की राशि दिलवाए जाने का निर्णय दि. 12/09/2022 को पारित किया गया। परिवादी की ओर से प्रकरण में पैरवी रघुवीर यार्दी, लोकेन्द्रसिंह झाला एवं रूपेश कपूर ने की।
Adani aur ambani vijay malya aur lalit modi nirav modi ke cash bhi inkko dedo aishe wakil aur magistrate ki jarurat supreme court me hai bhejo inko wha ?